रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया :
“जिस आदमी ने किसी औरत से मेहर के बदले निकाह किया और उस का महेर अदा करने का इरादा न हो, तो वह जानी (जीना करने) के हुक्म में है और जिस आदमी ने किसी से क़र्ज़ लिया। फिर उस का क़र्ज़ अदा करने की निय्यत न हो, तो वह चोर के हुक्म में है।”
📕 तरग़ीब २६०२, अन अबी हुरैरह (र.अ)
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