वारिसीन के दर्मियान विरासत तकसीम करना

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया : 

“माल (विरासत) को किताबुल्लाह के मुताबिक हक़ वालों के दर्मियान तकसीम करो।”

📕 मुस्लिम: ४१४३

फायदा : अगर किसी का इन्तेकाल हो जाए और उस ने माल छोड़ा हो, तो उस को तमाम हक वालों के दर्मियान तकसीम करना वाजिब है, बगैर किसी शरई वजह के किसी वारिस को महरूम करना या  अल्लाह तआला के बनाए हुए हिस्से से कम देना जाइज नहीं है ।